इस योजना के अंतर्गत म.प्र. के मूलनिवासी छात्रों को शोध (पी-एचडी) कार्य हेतु शोध छात्रवृति प्रदान की जाती है।
योजना से सम्बंधित जानकारी:
इस योजना के अंतर्गत म.प्र. के मूलनिवासी छात्रों को शोध (पी-एचडी) कार्य हेतु भारत के किसी भी वि.वि. में शोध उपाधि समिति में साक्षात्कार के उपरांत पंजीयन कराया हो एवं पंजीयन प्रमाण पत्र वि.वि. द्वारा जारी किया गया हो, तो शोध छात्रवृत्ति के रुप में रु. 8000/- प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से अधिकतम 3 वर्ष के लिये निर्धारित अर्हताये पूर्ण करने पर प्रदाय की जाती हैं।
योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि:
प्रत्येक सत्र के प्रारंभ में समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है । जिसमें आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया दर्शायी जाती है। अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट पर भी दी जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के शर्तें:
1. शोध कार्य हेतु भारत के किसी भी वि.वि. में पंजीयन होना आवश्यक है एवं छात्र म.प्र. का मूल निवासी हो ।
2. स्नातको.उपाधि में नियमानुसार अनु.जा./ ज.जा. के विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त किये हो।
3. जाति प्रमाण पत्र।
स्रोत: https://mp.gov.in/govschemes